पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड हमला: NIA ने चार्जशीट दाखिल की, 4 में से 3 आरोपी हरियाणा के, आतंकी फंडिंग में भी नाम

Grenade Attack
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हरियाणा क्राइम न्यूज। 

चार्जशीट में नामजद चार आरोपियों में से तीन आरोपी हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल के हैं, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। मुख्य साजिशकर्ता और BKI सदस्य कुलबीर सिंह सिद्धू अभी फरार है, जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह हमला 7 अप्रैल 2025 की रात को हुआ था, जिसकी जांच NIA ने 12 अप्रैल को अपने हाथ में ली थी। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हमला एक व्यापक आतंकी साजिश का हिस्सा था जिसका उद्देश्य पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाना और क्षेत्र में डर फैलाना था।

प्रतिबंधित संगठन BKI से जुड़ी आतंकी साजिश

NIA की जांच के अनुसार इस हमले की साजिश प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के सदस्य कुलबीर सिंह सिद्धू (यमुनानगर, हरियाणा) ने अपने साथी मनीष उर्फ काका राणा (करनाल, हरियाणा) के साथ मिलकर रची थी। इनका मुख्य मकसद BKI के लिए फंड जुटाना और पंजाब में प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाकर आतंक का माहौल बनाना था।

फरार आरोपी कुलबीर सिंह सिद्धू पर पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित है। इतना ही नहीं NIA ने उसे अप्रैल 2024 में VHP नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में भी आरोपी बनाया है।

हमले में शामिल आरोपी और उनकी भूमिका

चार्जशीट में नामजद चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी सैदुल अमीन (अमरोहा, उत्तर प्रदेश), इसने ही पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। अभिजोत जांगड़ा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा), इसने हमले के लिए फंडिंग की थी। फरार आरोपियों में कुलबीर सिंह सिद्धू (यमुनानगर, हरियाणा), BKI सदस्य और हमले का मुख्य साजिशकर्ता। इसने ही हथियार उपलब्ध कराए थे। मनीष उर्फ काका राणा (करनाल, हरियाणा), कुलबीर का साथी जिसने सैदुल अमीन को गिरोह में शामिल किया था।

आतंकवाद विरोधी धाराओं में मामला दर्ज

सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह चार्जशीट इस बात पर जोर देती है कि यह हमला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क द्वारा अंजाम दी गई एक सुनियोजित कार्रवाई थी। हमले के बाद, फरार आरोपी कुलबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, जिससे आतंकी मंशा की पुष्टि हुई।

NIA इस समय फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चला रही है और भारत में सक्रिय BKI नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है।

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