Sonipat: किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा 

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
सोनीपत में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 90-90 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

Sonipat: सदर थाना क्षेत्र में षड़यंत्र के तहत घर से किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने, जाति सूचक शब्द कहने की वारदात में शामिल तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ-साथ 90-90 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपए की राशि पीड़िता को देने के आदेश जारी किए गए।

12 अगस्त 2021 को थाने में दी थी शिकायत

थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को 12 अगस्त 2021 को शिकायत देकर बताया कि 11 अगस्त 2021 को उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। बेटी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हैं। उसे उल्टी-दस्त हो रहे थे। वह कमरे से बाहर निकली। उसी दौरान दरवाजे से किसी ने आवाज दी। उसने दरवाजा खोला तो प्रदीप नामक युवक ने उसे जबदस्ती बाहर खींच लिया। गली में खड़ी कार में धकेल दिया। कार के अंदर विक्की व हरीश भी मौजूद थे। उसे सुनसान जगह पर नहर के पास लेकर पहुंचे। जहां उसके साथ जबरदस्ती तीनों ने बारी-बारी दुष्कर्म किया। उसे जाति सूचक शब्द कहने लगे। किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वह उनके चुंगल से किसी तरह निकलकर घर की तरफ करीब चार बजे पहुंची, जहां परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। मामले को लेकर परिजनों को अवगत करवाया। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा

सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता किशोरी की मेडिकल जांच करवाने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज करवाएं। पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपितों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित जाति-सूचक शब्द कहने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी विक्की उर्फ साधू, दोषी हरीश उर्फ हरीशा व दोषी प्रदीप उर्फ गाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90-90 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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