चंडीगढ़ में रोडवेज विवाद: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, अदालत ने मांगा हरियाणा सरकार से जवाब

Punjab Haryana High Court
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट।
हरियाणा रोडवेज को लेकर चंडीगढ़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन ने विवाद शुरू कर दिया, जो अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पास पहुंच गया है।

Roadways Dispute in Chandigarh: हरियाणा रोडवेज की कालका-चंडीगढ़ पीजीआई बस सेवा से जुड़ा लोकल रूट विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन ने सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस विवाद को लेकर दायर याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल का आदेश दिया है।

याचिका में कही गई ये बात

इस याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में लोकल रूट पर केवल सीटीयू की बसों को ही चलने की परमिशन है। किसी अन्य रोडवेज की बस को लोकल रूट की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद हरियाणा रोडवेज ने कालका से चंडीगढ़ पीजीआई रूट की बस सेवा शुरू कर दी है। याचिका में आगे कहा कि इस बस सेवा को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन फिर भी लगातार बस चल रही है और इस बस को लेकर अगस्त महीने से ही विवाद चल रहा है।

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दोनों यूनियन के बीच शुरू हुआ था विवाद

सीटीयू यूनियन ने हरियाणा रोडवेज की बस रोक ली थी और चालान काटने के बाद बस को जब्त कर लिया गया था। इसके बाद हरियाणा में भी सीटीयू की बसों को रोककर चालान काटा गया और पंचकूला में इन्हें जब्त कर लिया। याची यूनियन के कहा कि चंडीगढ़ में किसी अन्य रोडवेज को लोकल रूट पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए कि इस बस सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। इसके बाद अब कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह इस मामले को लेकर वह अदालत में अपना जवाब पेश करें।

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