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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए पांच सिंतबर 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितम्बर तक भरे जा सकते हैं। 13 सितम्बर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद 16 सितम्बर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान एक अक्टूबर को होगा और मतगणना चार अक्टूबर को होगी। 27 अगस्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
युवा फार्म भरकर करवाएं पंजीकरण
पंकज अग्रवाल ने कहा कि यदि पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वे सम्बन्धित बीएलओ से संपर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर पंजीकरण अवश्य करवाएं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि वर्ष में चार बार होती है, जो पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है। फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संशोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर वोट बनवा सकते है। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानि 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
प्रदेश में 2,03,27,631 वोटर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे
प्रदेश में 2,03,27,631 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें से 1,08,19,021 पुरुष, 95,08,155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता है। 18 से 19 आयु वर्ग के 4,82,896 युवा मतदाता हैं। इसी प्रकार, 1,49,387 दिव्यांग मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,42,818 मतदाता हैं। इसके अलावा, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 9,554 है। इसी प्रकार, 20 से 29 आयु वर्ग के 41,52,806 मतदाता है। पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में इस बार 20629 पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 7132 और ग्रामीण क्षेत्र में 13497 पोलिंग बूथ होंगे। यह पोलिंग बूथ प्रदेश के 10495 स्थानों पर बनाए हैं।
17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित
पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख तक खर्च कर सकता है, इसके लिए उसे अलग से बैंक खाते की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी देनी होगी। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जो उन्हें समाचार पत्रों और टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी। यह 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक पार्टियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वैबसाइड पर देनी होगी।
