A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Undefined variable $summary

Filename: widgets/story.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme

File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp

File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once

HSSC Recruitment 2024: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानूनविदों से पूरा केस तैयार कर लिया है। संभावना बताई जा रही है कि अगले महीने सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा।

सीएम सिंह सैनी देख चुके मसौदा

राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने का ही एक रास्ता है। इस पूरे मसौदे को सीएम नायब सिंह सैनी को दिखाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की तारीफ भी की हुई है। ऐसे में डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यदि फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी की तीन जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। ऐसे में नई खंडपीठ भी दो जजों की बनाई गई थी, जिसने पहली खंडपीठ द्वारा लिए गए फैसले को बदल दिया था।

Also Read: हरियाणा सरकार की नई पहल, हर छात्रा को मिलेगी 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि, जानें कौन होगा योग्य

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे।  यदि सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो बचे हुए पद हैं, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस पर रोक नहीं लगती है, तो हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और  बाकी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी।