हरियाणा के लोगों को झटका: प्रदेश में महंगी हुई बिजली, यहां जानिये जेब पर कितना पड़ेगा असर

Haryana New Electricity Rate
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
Haryana New Electricity Rate: हरियाणा में बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की ओर से जानकारी दी गई है।

Haryana New Electricity Rate: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) की ओर से बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ा दिया गया है। यह नई टैरिफ दरें 2025-26 के लिए जारी की गई हैं। इन दरों के मुताबिक ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में हरियाणा के लोगों गर्मी के मार के साथ-साथ बिजली दरों की मार को भी झेलना पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र के लिए भी बिजली दरों को बढ़ाया

सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी बिजली की दरों को बढ़ाया गया है, जिसे 6.48 रुपए प्रति यूनिट से 7.35 रुपए बढ़ा दिया गया है। लेकिन सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ही लेती है, जिसकी वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। उद्योगों के लिए भी बिजली दरों को बढ़ा दिया गया है। हाई टेंशन लाइन सप्लाई में 30 से 35 पैसे कर दिया गया है। जबिक छोटे कारखानों की एलटी सप्लाई में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया है। बल्क सप्लाई की दरें 40 पैसे तक बढ़ाई गई हैं।

बताया जा रहा है कि बिजली की दर बढ़ जाने से प्रदेश के करीब 81 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करता है, उस पर कोई निश्चित शुल्क नहीं लगेगा। पहले ये शुल्क अलग-अलग श्रेणियों में 125 से 135 रुपए तक था। साल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 150 यूनिट तक की खपत पर 25 पैसे प्रति यूनिट की दर बढ़ाई थी।

उपभोक्ता की जेब पर कैसे पड़ेगा असर ?

अगर किसी उपभोक्ता के घरेलू कनेक्शन में खपत 150 यूनिट है, तो उसका बिल 412.50 रुपए आता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक उसे 30 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हालांकि 300 यूनिट तक खपत वाले घरों को नए स्लैब में फायदा है। पहले 151-250 यूनिट पर 5.25 रुपए थे। अब ये दर 300 यूनिट तक पर लगेगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी छूट

नए नियम में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिल में 5% की छूट मिली है। वकीलों के चेंबर में एलटी आपूर्ति के अनुसार बिल लिया जाएगा। विद्युत शवदाह गृह में 2.75 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पंजीकृत गौशालाओं के लिए 2 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा बिजली दी जाएगी। सरकार सब्सिडी का भुगतान करेगी। इसके अलावा पूजा स्थानों का बिल घरेलू आपूर्ति टैरिफ के अनुसार होगा।

अस्थाई आपूर्ति के लिए बिजली की दरें पहले की तरह रहेंगी। इंडस्ट्री समेत बल्क सप्लाई के टैरिफ में भी कीमतों को बढ़ाया गया है। 11 केवी की सप्लाई के लिए 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट किया है। 33 केवी के कनेक्शन में 6 रुपए 55 पैसे की बजाय अब 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट देना होगा।

किसानों के लिए टैरिफ में की गई कमी

जिन किसानों ने मीटर का कनेक्शन लगवाया हुआ है, उनके टैरिफ में भी कमी की गई है। इसमें लोड के अनुसार मासिक न्यूनतम शुल्क (MMC) को मौजूदा टैरिफ 200 रुपए प्रति बीएचपी प्रति वर्ष से घटाकर 180 व 144 रुपए प्रति बीएचपी प्रति वर्ष किया गया है। मशरूम कंपोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स, हाईटेक एरोपोनिक्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उद्योग और FPO के लिए 20 किलोवाट से ऊपर नया टैरिफ स्लैब बनाया गया है। टैरिफ अब 6.50 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है।

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सरकार ने FSA को 2026 तक बढ़ाया

बता दें कि हरियाणा सरकार ने फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक पहले बढ़ा दिया था। बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली बिल के हिसाब से 47 पैसे ज्यादा FSA देना होगा। 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर 94.47 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को FSA का भुगतान नहीं करना है।

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