सैनी सरकार ने विभागों को ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करने का आदेश दिये है। इसके साथ ही रोस्टर पॉइंट्स को बिना किसी बदलाव के सीधी भर्ती और प्रमोशन, दोनों पर सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरी पारदर्शिता और कड़ाई से लागू करने के लिए कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखित आदेश जारी किए हैं।

 

रोस्टर रजिस्टर का सत्यापन अनिवार्य
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब सभी विभागों को ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करना होगा। केवल रजिस्टर बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इसे नियमित रूप से अपडेट करना और 'अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग' से सत्यापित करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

पदोन्नति में आरक्षण का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 7 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए आदेशों के तहत ग्रुप 'ए' और 'बी' श्रेणी के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए।15 जुलाई, 2014 के नियमों के तहत तय किए गए रोस्टर पॉइंट्स को यथावत रखते हुए उन्हें सीधी भर्ती और प्रमोशन, दोनों पर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रुप 'सी' और 'डी' की इन श्रेणियों के लिए साल 2008 में जारी किए गए रोस्टर नियमों का पालन करने को कहा गया है।

क्या है सरकार की 'रिप्लेसमेंट थ्योरी'?
आरक्षण को सही ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने "रिप्लेसमेंट थ्योरी" पर जोर दिया है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या पद छोड़ता है, तो उस विशेष रोस्टर पॉइंट को उसी वर्ग के पात्र उम्मीदवार से भरा जाए, ताकि आरक्षण का प्रतिशत प्रभावित न हो।

बड़े विभागों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश
मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि सभी विभाग अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें ताकि भविष्य में होने वाली भर्तियों और प्रमोशन में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन या विसंगति पैदा न हो। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों को विशेष रूप से इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

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