Farmers Protest 2: किसानों को दिल्ली जाने की हरी झंडी मिली, हाईकोर्ट का हरियाणा को निर्देश, एक सप्ताह में खोलें शंभू बॉर्डर

Shambhu border ambala
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश।
Farmers Protest 2: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों की मांग सीधे केंद्र से है, लिहाजा उनके दिल्ली जाने की राह में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिए। पढ़िये पूरा फैसला...

पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर एक सप्ताह के भीतर खोलने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों की मांग सीधे केंद्र से है, लिहाजा किसानों को दिल्ली की तरफ जाने की छूट दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले से किसान संगठनों में खुशी की लहर है।

मीडिया रिपोर्ट़्स के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि शंभू बॉर्डर की नाकाबंदी को एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए। न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने कहा कि शंभू बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों के आने जाने के लिए जीवन रेखा है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने हरियाणा को निर्देशित करते हुए कहा कि शंभू बॉर्डर को हर समय बंद नहीं करना चाहिए। एक सप्ताह के भीतर बैरिकेडिंग हटाकर शंभू बॉर्डर खोला जाए।

हरियाणा की ओर से दिया गया यह तर्क

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने पक्ष रखा कि पंजाब की ओर 400 से 450 प्रदर्शनकारी राजमार्ग पर बैठे हैं, वे कभी भी अंबाला में प्रवेश कर सकते हैं और एसपी कार्यालय का भी घेराव कर सकते हैं। इस तर्क पर खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्दीधारी उनसे डर नहीं सकते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और किसानों को भी हरियाणा में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने दोनों राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।

किसान नेताओं में खुशी की लहर

किसान नेता मनजीत राय का कहना है कि हम भी पहले से कह रहे थे कि शंभू बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। इससे जो भी नुकसान हो रहा था, उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम शंभू बॉर्डर पर बैठना नहीं चाहते, हमारी पहले से यही मांग है कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से सीधे आमने सामने बात करें। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हमें दिल्ली जाने की बात को सही ठहराया है। हमें अभी तक माननीय हाईकोर्ट के लिखित आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।

व्यापारियों ने की थी शंभू बॉर्डर खोलने की मांग

शंभू बॉर्डर बंद रहने की वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा था। व्यापारियों ने जहां सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की थी, वहीं स्वयं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मिलकर किसानों से बात करके शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की थी।

इसके बावजूद जब इस दिशा में प्रयास नहीं शुरू हुआ, तो 4 जुलाई को अंबाला के व्यापरियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही, यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोलने का आदेश दे दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, लिहाजा उनके दिल्ली जाने में किसी प्रकार की अड़चन न डाली जाए।

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