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हरियाणा सरकार ने इस साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सरकार ने एक राहत दी है। अब नई नियुक्ति के दौरान चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति से पहले चरित्र सत्यापन के नियमों में ढील मिलेगी तथा इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 

HSSC News।  हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति से पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों सहित प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को को पत्र लिखा है।

दो माह में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 30 जून, 2024 तक नियुक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को अब नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। पत्र में आगे कहा गया है कि अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सत्यापन प्रक्रिया उनकी अंतरिम नियुक्ति के दो महीने की अवधि के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भर्ती के दौरान चयनित कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो।

सीईटी ग्रुप सी का परिणाम किया था घोषित 

हरियाणा एसएससी की सीईटी ग्रुप सी के रिजल्ट की घोषणा कर की थी। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में 59 कैटेगरी के ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी 2022 के आधार पर 30 और 31 दिसंबर और 6, 7 और 14 जनवरी 2024 को आयोजित स्किल टेस्ट का परिणाम 6 जनवरी को घोषित किया था।

हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशांत ढुल की याचिका पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिका में आरोप लगाया था कि ग्रुप सी में 32 हजार पदों के लिए भर्ती की जा रही है। जिसके लिए याचि ने वेबसाइड पर आवेदन किया, परंतु उसका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। जिस पर हाईकोर्ट ने परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक हटाकर 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया।

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