पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास: घरेलू कलह के चलते पत्थर से सिर व मुंह पर किया था वार, 20 हजार लगाया जुर्माना

Son found guilty in murder case, punished.
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हत्या के मामले में दोषी बेटे को सजा। 
नारनौल में घरेलू कलह के चलते पिता की लोढ़ी से चेहरे व सिर में चोट मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी बेटे को आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

नारनौल: घरेलू कलह के चलते पत्थर की लोढ़ी से पिता के चेहरे व सिर में चोट मारकर हत्या के मामले में आरोपी बेटे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी राजेंद्र वासी सिसोठ को हत्या (Murder) करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी राजेंद्र पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

सिर व चेहरे पर पत्थर से किया वार

मामले के अनुसार मार्च 2024 में घरेलू कलह में हुई मौत मामले में मृतक की पत्नी ने थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि उसका लड़का राजेन्द्र शाम के समय ड्यूटी से घर पर आया था। तब उसकी व उसके पति रामकिशन की आपस में कहासुनी हो रही थी। उसके लड़के ने अपने पिता को धमकाया तो पिता रामकिशन ने बेटे राजेंद्र के बाएं हाथ के अंगूठे पर काट लिया औऱ घर में लोढ़ी पत्थर उठाकर सिर पर मारा। इसी गुस्से में राजेन्द्र ने उसी पत्थर से अपने पिता के मुंह व सिर पर चोटें मारी, जिससे वह बेहोश होकर घर के आंगन में गिर गया। घायल को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हत्या के मामले में हुई सजा

थाना सदर महेंद्रगढ़ पुलिस ने वारदात में प्रयोग हुई पत्थर की लोढ़ी को बरामद कर जब्त कर लिया। जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय (Court) में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने मामले में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।

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