जमीन मुआवजे के लिए 38 साल से लड़ाई: किसान को जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला तो हाईवे पर अपनी जगह में बनाई दीवार, लगा जाम

किसान को जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला तो हाईवे पर अपनी जगह में बनाई दीवार, लगा जाम
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कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हाईवे पर बनाई जा रही दीवार व इनसेट में किसान बलविंद्र।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पिहोवा में 1987 में किसान की 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा सड़क बना दी गई। किसान कई बार कोर्ट से केस जीता, लेकिन उसे पूरा मुआवजा नहीं मिला। अब किसान ने सड़क पर दीवार बनाकर खुद कब्जा करने का प्रयास किया तो इस पर हंगामा हो गया।

जमीन मुआवजे के लिए 38 साल से लड़ाई : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में मंगलवार को मुआवजे को लेकर 38 साल से संघर्ष कर रहे एक किसान ने फिर से सड़क पर मोर्चा खोल दिया। अमृतसरी फार्म निवासी बलविंद्र सिंह ने स्टेट हाईवे नंबर-6 पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर बीच सड़क पर ईंटें लगाकर दीवार बनानी शुरू कर दी। इस कदम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। किसान को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने हाईवे से हटने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया और सड़क पर बिछाई गई ईंटों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

किसान की 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा बना दी सड़क

किसान बलविंद्र सिंह का कहना है कि 1987 में PWD ने उनकी 22 मरले जमीन पर बिना अनुमति और मुआवजा दिए सड़क बना दी थी। उन्होंने 2006 में सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया, जिसके बाद 2013 में अदालत ने सरकार को छह माह के भीतर मुआवजा देने या सड़क हटाने का आदेश दिया। बावजूद इसके, सरकारी तंत्र की निष्क्रियता के चलते किसान को फिर कोर्ट जाना पड़ा और 2018 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बलविंद्र ने दावा किया कि 2023 में भी उन्होंने सड़क पर कब्जा किया था, लेकिन SDM के आश्वासन पर ईंटें हटा दीं। फिर भी मुआवजा नहीं मिला और सरकार ने दोबारा कोर्ट की शरण ली, जहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। किसान ने साफ किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा।

साढ़े पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जा चुका है, अभी और मांग रहा

वहीं, PWD के एक्सईएन ऋषि सचदेवा का कहना है कि पहले किसान को 5.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। बाद में कोर्ट के आदेश पर और मुआवजा देने की बात सामने आई, जिसे विभाग नियमों के तहत देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि टकराव नहीं चाहिए, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकाला जाएगा।

पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने तो हिरासत में लिया

SHO जानपाल सिंह ने बताया कि मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है। किसान से रास्ता खाली करने को कहा गया था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

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