Lal Dora Property: करनाल में लोगों को लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, नगर निगम लगाएगा कैम्प

करनाल में लोगों को लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, नगर निगम लगाएगा कैम्प
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प्रतीकात्मक तस्वीर।

Lal Dora Property Certificate: करनाल में लाल डोरा के वासियों को मालिकाना हक देने के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। कैम्प में आकर लोग सम्पत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Lal Dora Property Certificate: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा का दंश झेल रहे लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के अंतर्गत आने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। इस कड़ी में करनाल नगर निगम की ओर से भी लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली जमीन का संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पहल की गई है। ऐसे में करनाल में कैम्प का आयोजन किया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक सम्पत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन नहीं किया है, वह कैम्प में आकर आवेदन कर सकते हैं।

किस समय खुलेगा कैम्प?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नगर निगम की ओर से 23 मई शुक्रवार को वार्ड नम्बर 15 के कोट मोहल्ला की चौपाल में एक कैम्प का आयोजन किया जाएगा। कैम्प सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। करनाल नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा का कहना है कि जिन लोगों की सम्पत्ति लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई पॉलिसी के अनुसार सम्पत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ताकि उनकी सम्पत्ति का रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अपलोड किया जा सके और वह अपनी रजिस्ट्री करवा सकें।

आवेदन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है?

आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा के मुताबिक लोगों को राजस्व प्राधिकारी की ओर से विधिवत सत्यापित दावेदार का शपथपत्र, जिसमें आबादी देह, लाल डोरा पर स्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख हो, देना होगा। इसके अलावा पिछले 10 सालों का बिजली और पानी का बिल देना होगा, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कराना पडे़गा। इसके अलावा लोगों के पिछले 10 सालों के कब्जे का पता, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का विवरण देने वाली सम्पत्ति कर की रसीदें जमा करानी होंगी।

मुखिया की मृत्यु होने पर कौन-सा दस्तावेज देना होगा?

दावेदार के पास बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/रिहाई विलेख/जमाबंदी/फरद, राजस्व प्राधिकारियों के पास पंजीकृत न्यायालय का आदेश, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर किसी घर में मुखिया की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति मे नागरिक को डॉक्यूमेंट्स के साथ सक्षम राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अवश्य देना पड़ेगा। निगम आयुक्त ने अपील की है कि डॉ़क्यूमेंट्स को कैम्प में लेकर आना जरूरी है। ताकि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें जल्द से जल्द सम्पत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जा सके। सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सम्बंधित हाऊस होल्ड रजिस्ट्री करवा सकता हैं।

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