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हरियाणा के जींद में बाल विवाह निषेध अधिकारी ने एक नाबालिग को बालिका वधु बनने से रोका। टीम ने नाबालिग के परिजनों को कानून के बारे में बताया और बालिग होने पर ही विवाह करने के लिए चेताया। परिजनों ने विवाह स्थगित करने का लिखित में आश्वासन दिया।

जींद: बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने पांडू पिंडारा में एक नाबालिग को बालिका वधु बनने से बचाया। टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रूकवाया। साथ ही परिजनों को फिर से विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी। जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।

नाबालिग के विवाह की चल रही थी तैयारी

बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली कि गांव पांडु पिंडारा में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। बारात फतेहाबाद जिले से आई हुई है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला सिपाही आरती, नीलम, सिपाही सुरेंद्र, ओमप्रकाश के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने लड़की के जन्म से संबंधित कागजात देखे तो उनमें लड़की नाबालिग मिली, जबकि शादी के लिए आया दूल्हा बालिग था। टीम ने नाबालिग के परिजनों को बाल विवाह कानून के बारे में बताया।

नाबालिग की शादी को रूकवाया

सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान ने परिजनों को समझाया कि आपकी लड़की नाबालिग है। इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें, ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया। परिजनों ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे।

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