हरियाणा बिजली बिल बकायादारों के लिए खुशखबरी : सरचार्ज माफी योजना कल से लागू, 10% अतिरिक्त छूट का भी लाभ

हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। ऊर्जा विभाग ने सरचार्ज माफी योजना 2025 को लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि कल यानी 12 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफाल्टर थे और वर्तमान में भी अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के दायरे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी निजी बिजली उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र के उपभोक्ता, सरकारी विभाग, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक सेवा संस्थान, औद्योगिक इकाइयां और अन्य विविध श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल होंगे, जिनके कनेक्शन अभी भी जुड़े हुए हैं या काटे जा चुके हैं।
एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट
योजना के तहत, यदि पात्र घरेलू और कृषि उपभोक्ता अपने बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी, और उनका पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह कदम उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगा जो एक बार में अपनी बकाया राशि चुकाने में सक्षम हैं।
अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी सरचार्ज में राहत
अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में राहत मिलेगी। सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक सेवा उपयोगिता कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं द्वारा बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ किया जाएगा। हालांकि, यदि ये उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करते हैं, तो पूरी अधिभार राशि फिर से वसूली जाएगी।
किश्तों में भुगतान की सुविधा
उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने का भी विकल्प मिलेगा। घरेलू उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में कर सकते हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए 3 बिलिंग चक्रों में भुगतान की सुविधा होगी (कृषि बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है)। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं का बकाया सरचार्ज उनके चालू मासिक या द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता भी दी गई किश्तों में भुगतान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किश्त के छूटने पर पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
गलत बिलिंग और न्यायिक मामलों में भी लाभ
जिन उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की शिकायत है, उनके मामलों को निगम के निर्देशों के अनुसार ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी उपभोक्ता का मामला बिलिंग विवाद के कारण वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में लंबित है, तो वे मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कटे हुए कनेक्शन भी जुड़ सकेंगे
जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एकमुश्त राशि या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले पुनः कनेक्शन शुल्क के साथ उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ा जाएगा। यह सुविधा कृषि श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके कनेक्शन छह महीने के भीतर काटे गए हों (कृषि श्रेणी में यह सीमा दो साल है)। इससे पुराने मामलों में उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेना होगा।
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी
सरचार्ज माफी योजना के सुचारू और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभियंता वाणिज्यिक अनिल शर्मा द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ऑपरेशन के कार्यकारी अभियंता और एसडीओ उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, उन्हें योजना के लाभों के बारे में जानकारी देंगे और इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक उप-मंडल कार्यालय में इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए लाभों का एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा।
योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि
सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ तुरंत उठाना चाहिए, क्योंकि यह योजना सीमित अवधि के लिए है। यह योजना 11 नवंबर 2025 तक ही वैध रहेगी। यदि किसी उपभोक्ता को उप-मंडल कार्यालय के किसी आदेश या निर्णय से कोई शिकायत है, तो वे संबंधित कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपील कर सकते हैं, जिस पर तीन कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
