हिसार में मिलावट पर एक्शन: असली डिब्बों में नकली देसी घी 190 रुपये लीटर में बेच रहे थे, सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा

हिसार में मिलावटी व नकली देसी घी की शिकायत पर कार्रवाई करती सीएम फ्लाइंग की टीम।
हिसार में मिलावट पर एक्शन : हरियाणा के हिसार शहर में मिलावटी घी के कारोबार को लेकर बुधवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के दो अलग-अलग इलाकों में छापा मारकर नामी ब्रांड्स के नकली घी के दर्जनों डिब्बे जब्त किए। मौके पर मौजूद दुकानदार न तो लाइसेंस दिखा पाए और न ही उत्पादों की खरीद-बिक्री से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। इस अभियान का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग की इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पवन चहल और एएसआई सुरेंद्र भी उपस्थित थे। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई, जिससे घी के नाम पर हो रही मिलावटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है।
नई अनाज मंडी में मिला नकली घी का बड़ा स्टॉक
टीम की पहली छापेमारी हिसार की नई अनाज मंडी स्थित शिबु ट्रेडिंग कंपनी में हुई। यहां दुकान नंबर 140 पर जांच के दौरान बड़ी मात्रा में देश के प्रसिद्ध ब्रांड्स जैसे मधुसूदन, पारस, वीटा, अमूल और आशीर्वाद डेयरी के नाम पर लेबल लगे घी के डिब्बे मिले। टीम ने कुल 558 लीटर घी जब्त किया। कई टिन और पैकेट्स पर हरियाणा मक्खन व हरियाणा सुप्रीम जैसे लोकल नामों के लेबल चिपके हुए थे।
185 से 190 रुपये प्रति लीटर में बेचते थे देसी घी
दुकान के मालिक शिवकुमार से जब लाइसेंस और बिल की मांग की गई तो वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दे सका। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह घी किसी मनोज नामक व्यक्ति से बहुत कम कीमत (170 प्रति लीटर) में खरीदकर आगे 185-190 रुपये प्रति लीटर में थोक बिक्री करता है। इतनी कम दर पर शुद्ध देसी घी मिलना असंभव है, जिससे खाद्य वस्तु में मिलावट की आशंका को बल मिला है। मौके से लिए गए सैंपल अब लैब जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
भगत सिंह चौक पर दूसरी कार्रवाई
दूसरी छापेमारी भगत सिंह चौक स्थित गोयल घी स्टोर में की गई। यहां भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी मिला। वीटा, मधु और अन्य लोकल ब्रांड्स के 250 से अधिक पैकेट्स, खुला घी, रिफाइंड और डालडा टिन जब्त किए गए। टीम को यहां लेबलिंग और पैकिंग का सामान भी मिला, जिससे संदेह है कि ये पैकेट दुकान पर ही बनाए और सील किए जाते हैं। दुकानदार सुरेंद्र से जब उत्पादों के बिल मांगे गए तो अधिकांश पर वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके।
10 लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना
जैसे ही शहर में रेड की खबर फैली तो घी का व्यापार करने वाले कई दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ दुकानदार तो दुकानें बंद करके मौके से भाग गए। यह साफ दर्शाता है कि कई दुकानों में बिना उचित कागज़ात और खाद्य मानकों की परवाह किए खाद्य सामग्री का व्यापार हो रहा है। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने स्पष्ट कहा कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत की गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावटी घी की बिक्री और बिना लाइसेंस स्टॉक रखने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच में मिलावट की पुष्टि होती है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
