Anganwadi Helper: हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी हेल्पर्स का करेगी प्रमोशन, खाली पदों पर भी जल्द होगी भर्ती

Haryana Anganwadi Worker
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हरियाणा में आंगनवाड़ी हेल्पर्स का होगा प्रमोशन। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Haryana Government: हरियाणा में सरकार आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन करेगी। इसे लेकर विधानसभा सत्र में चर्चा हुई थी, जिसके बाद सरकार ने प्रमोशन कोटा बढ़ा दिया है।

Haryana Government: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने प्रमोशन कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से अनुभवी हेल्परों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रमोशन हो जाने के बाद सरकार खाली पदों पर भी जल्द भर्तियां करेगी।

बता दें कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल द्वारा आंगनवाड़ी पदों को लेकर सवाल किया गया था। ऐसा माना गया है कि मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन सेंटर्स के लिए 25,962 वर्कर और 25,450 हेल्पर के पद स्वीकृत हैं। अभी 23,106 वर्कर और 20,641 हेल्पर ही काम कर रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को खाली पदों पर नियुक्त करने का प्रस्ताव विभाग के पास लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। भारत सरकार के अगस्त 2022 के दिशा-निर्देशों देखते हुए नियुक्ति हेतु सिलेक्शन क्राइटेरिया की वजह से भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई है। अब सरकार द्वारा इसे फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन अब तक यह फैसला नहीं लिया गया है कि भर्ती जिला स्तर पर होगी या राज्य स्तर पर।

महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि 10 साल से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्करों को मौजूदा समय में 14,750 रुपये मिल रहा है। दूसरी तरफ 10 साल से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को 13,250 रूपये मिल रहा है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी हेल्परों को 7,900 रुपये दिया जा रहा है।

सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत 1,29,430 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें 22,867 नई भर्तियां और 1,06,563 पोर्टेड मैनपावर की नियुक्ति शामिल हैं। इसे लेकर राज्यमंत्री गौरव गौतम ने विधानसभा के मानसून सत्र में जानकारी दी है। उनका कहना है कि इन नियुक्तियों में रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जा रहा है, जो संविदा कर्मियों की नियुक्ति नीति और उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 और 13 मई 2025 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू है।

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