Agniveer Reservation: हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, सैनी सरकार ने जारी किया नोटिस

हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन।
Agniveer Horizontal Reservation: हरियाणा में सरकार ने रिटायर हो चुके अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में राहत देने का फैसला किया है। सरकार अब हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देगी। इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन को सभी डीसी, सभी विभागों के HOD, सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया है।
सरकार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्रुप B की नौकरी में 1%, ग्रुप C की नौकरी में 5% इसके अलावा गृह विभाग की पुलिस कांस्टेबल में 20 प्रतिशत और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। लेकिन सूबे में सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण का फायदा देने का मामला अब तक पेंडिंग है।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया ?
- हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि किसी पोस्ट के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के नहीं होने की स्थिति में, उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा यह भी फैसला लिया है कि पुलिस कांस्टेबल (गृह विभाग), वन रक्षक (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डर (कारागार विभाग), खनन रक्षक (खान एवं भूविज्ञान विभाग) के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को शारीरिक जांच एग्जाम में छूट दी जाएगी, जो इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है।
- इन ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए, उन्हें अग्निवीर द्वारा अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से जुड़े एग्जाम से भी छूट दी जाएगी, लेकिन पूर्व अग्निवीर को विज्ञापित पोस्ट के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा तय लिखित एग्जाम देना होगा। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी विज्ञापन के आवेदन के समय दी जाएगी।
