Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट बैठक में फैसला, महिलाओं को 2100 रुपए, किसान और बुजुर्गों के लिए फैसले

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीन कॉलेजों का नाम बदलने की दी मंजूरी।
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में 22 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि ये सत्र कितने दिन चलेगा। वहीं हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से कुछ एजेंडे पास हुए। इन एजेंडों में एक महिलाओं की लाडो लक्ष्मी योजना भी है। इसके अलावा सरकार ने किसानों, व्यापारियों, बिल्डरों, विधायकों, बुजुर्गों, अनुबंध कर्मचारियों और एग्रो-मॉल के अलॉटियों को राहत की खबर दी है।
इस बारे में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए जल्द पोर्टल खोला जाने वाला है। इससे महिलाओं को 2100 रुपए जल्द मिलने वाली योजना को लेकर लोगों में उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही सीएम सैनी ने कैबिनेट बैठक में पास हुए एजेंडों के बारे में भी जानकारी दी।
इन एजेंडों पर लगी मुहर
- सीएम सैनी ने बताया कि महिलाओं को 2100 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए जल्द रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा।
- सीएम सैनी ने किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंडी विकसित कराने की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है। इसके लिए लगभग 3050 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को फायदा होगा।
- इसके अलावा लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का इस्तेमाल कर अधिकार देने के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इससे जलापूर्ति, बिजली लाइन, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाएं देने में मदद मिलेगी।
- कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा नियम, 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
- 61 से 70 साल की उम्र वाले पेंशनरों को 5000 रुपए प्रति महीने की दर से चिकित्सा भत्ता दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को 10000 रुपए प्रति महीना चिकित्सा भत्ता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऐसे लाभार्थी, जिनका नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी हो चुका है या कन्वेंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर पर बकाया राशि दिख रही है। उनसे केवल बकाया मूल राशि ही ली जाएगी। उन लाभार्थियों का ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया जाएगा। हालांकि लाभार्थियों को अधिसूचना तिथि से एक महीने के अंदर बकाया मूल राशि जमा करानी होगी। अगर निर्धारित समय के अंदर बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो विपणन बोर्ड कार्रवाई कर सकता है।
- वहीं पंचकूला के एग्रो-मॉल के अलॉटियों द्वारा दी गई शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने समाधान-II को मंजूरी दे दी है। निर्धारित समय पर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में अलॉटियों द्वारा दी गई धनराशि पर सालाना 7 फीसदी की ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा।
- अनुबंध कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा देने के लिए संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024, के तहत मंजूरी दी गई है।
