Property Tax: गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही बंपर छूट, बस करना होगा ये काम, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही बंपर छूट, बस करना होगा ये काम, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया
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प्रतीकात्मक तस्वीर।

Gurugram Property Tax:गुरुग्राम नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 10% छूट की घोषणा की है। इस छूट का फायदा तब मिलेगा जब 31 जुलाई तक पूरा टैक्स भर दिया जाएगा। जानिये क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया...

Gurugram Property Tax: गुरुग्राम नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल शहर में नगर परिषद सोहना व पटौदी-जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टैक्स पर छूट केवल उन लेगों को दी जाएगी जो इसी साल 31 जुलाई तक पूरा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर देंगे। इसके अलावा लोगों को एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ सर्टिफाई होना भी जरूरी कर दिया गया है।

क्यों लिया गया फैसला ?

गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया का कहना है कि यह फैसला लोगों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की वजह से लिया गया है। इसका फायदा उठाने के लिए प्रॉपर्टी मालिक हरियाणा एनडीसी आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्रों की सहायता से टैक्स का भुगतान करके छूट का फायदा ले सकते हैं। यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू की जाएगी।

प्रापर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई कैसे किया जाएगा ?

  • प्रदीप दहिया के मुताबिक, भुगतानकर्ता को प्रापर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए पहले आनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर व लागिंग करना होगा।
  • दूसरे स्टेप में प्रापर्टी आइडी से अपने प्रापर्टी डाटा को सर्च करके उसका अवलोकन करें।
  • कॉलम में दी गई जानकारी सही होने पर ही, हां ऑप्शन पर किल्क करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करें।
  • दहिया ने बताया कि अगर प्रापर्टी डाटा में किसी भी प्रकार की कमी आती है,तो इसे सुधारने के लिए मांगे गए दस्तावेज जैसे प्रापर्टी मालिक का आधार कार्ड व प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आदि अपलोड करके आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

टैक्स भुगतान करने पर क्या एक्शन लिया जाएगा ?

निगमायुक्त का कहना है कि अगर समय पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करके उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम की ओर से टॉप डिफाल्टरों की सूची तैयार करके उन्हें रिकवरी नोटिस भी भेजा जा रहा है।
इसके बावजूद भी प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो प्रापर्टी को सील व नीलाम किया जा सकता है। निगमायुक्त की ओर से नागरिकों से अपील करते हुए कहा गया है कि वह प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके समय पर टैक्स का भुगतान करें और छूट का लाभ उठाएं।

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