Gurugram: बच्ची से रेप करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Gurugram rape victim sentenced to 20 years in prison
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गुरुग्राम रेप के दोषी को 20 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना। 

यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से सामने आया था, जहां एक किरायेदार ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था।

गुरुग्राम कोर्ट ने 3 साल पहले छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह फैसला एडिशनल सेशन जज जैसमीन शर्मा की अदालत ने सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 4 फरवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को एक किराएदार के पास छोड़ कर गए थे, जो कि उन्हीं की बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर में रहता था। जब वह वापस लौटे तो देखा कि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।

इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में दी। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने आरोपी रमेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले के खर्मन गांव का रहने वाला है। पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट, गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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