अवैध निर्माण पर एक्शन: गुरुग्राम की इन कॉलोनियों में नक्शे का उल्लंघन, दुकानें होंगी सील, 15 दिन का समय, बुलडोजर एक्शन भी संभव

गुरुग्राम की इन कॉलोनियों में नक्शे का उल्लंघन, दुकानें होंगी सील, 15 दिन का समय, बुलडोजर एक्शन भी संभव
X
Gurugram Illegal Construction Issue: गुरुग्राम नगर एवं ग्राम विभाग की तरफ से कॉलोनियों में अवैध निर्माण और दुकानों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। दो से तीन दिनों में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

Gurugram News: गुरुग्राम में बिल्डरों द्वारा बसाई गई रिहायशी कॉलोनियों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनियों में खुली दुकानों को भी सील किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, कॉलोनियों की दुकानों को सील करने और अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के लिए 2-3 दिन में नोटिस दिया जा सकता है। इसके बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा।

नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अवैध निर्माणों को हटाना होगा और दुकानों को बंद करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है और दुकानों को सील किया जा सकता है।

इन कॉलोनियों से मिल रहीं शिकायतें

बता दें कि गुरुग्राम नगर एवं ग्राम विभाग से लाइसेंस लेकर मिलेनियम सिटी, शुशांत लोक में फेज, 1,2 और 3, साउथ सिटी में फेज 1 और 2, मालिबू टाउन, नरवाना कंट्री, ग्रीनवुड सिटी, RD सिटी, उप्पल साउथ, विपुल वर्ल्ड, पालम विहार, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, बेस्टैम एमेस्टोरिया, मेफिल्ड गार्डन, सनसिटी जैसी कई सोसायटी बनाई गई हैं।

इन कॉलोनियों की तरफ से DTPE कार्यालय में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कुछ लोगों ने सीएम विंडो और समाधान शिविर में शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि गुरुग्राम नगर एवं ग्राम विभाग की कॉलोनियों में निर्मित मकानों में नक्शे का जमकर उल्लंघन हुआ है। कब्जा प्रमाण पत्र मिलने के बाद स्टिल्ट पार्किंग में कमरों का निर्माण किया गया है।

किए गए ये अवैध निर्माण

लोगों ने बेसमेंट में भी कमरे बना दिए हैं। मकान के आगे और पीछे की खाली जमीन पर स्टोर रूम और वॉशरूम बनाए गए हैं। कुछ लोगों ने अपने मकान 5 से 7 मंजिला बनाए हैं। कुछ मकानों में बिना लाइसेंस के गेस्ट हाउस, कपड़ों के शोरूम, परचून की दुकान और रेस्तरां चलाए जा रहे हैं। इन शिकायतों के कारण DTPE ने फैसला लिया है कि हर कॉलोनी में सप्ताह में एक दिन कैंप लगाया जाएगा। वहीं मकान के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए मिलेगा 15 दिन का समय

कारण बताओ नोटिस में मकान मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने और दुकानों को बंद करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। अगर मकान या दुकान सील हो जाती है, तो उसके ऊपर 630 रुपए प्रति स्वायर मीटर के हिसाब से बैंक गारंटी ली जाएगी। अगर किसी ने दोबारा अवैध निर्माण कराया या दुकान खोली जाती है, तो बैंक गारंटी जब्त करने के बाद दोबारा मकान सील किए जाएंगे।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story