BJP Leader Murder: गुरुग्राम में BJP नेता सुखबीर खटाना हत्याकांड में 5 आरोपियों को हुई उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

BJP Leader Sukhbir Khatana
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 गुरुग्राम में BJP नेता मर्डर केस में 5 को उम्रकैद की सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Gurugram BJP Leader Murder Case: गुरुग्राम में BJP नेता सुखबीर खटाना हत्याकांड में कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Gurugram BJP Leader Murder Case: गुरुग्राम में BJP नेता सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी आरोपियों पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है।

पब्लिक प्रोसिक्यूटर धनंजय कुमार द्वारा सरकार की पैरवी करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को सजा दिलवाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने आज 5 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे लेकर जेल प्रशासन को भी सूचित कर दिया है।

प्रेम विवाह बनी हत्या की वजह
जानकारी के मुताबिक सुखबीर खटाना ने प्रेम विवाह किया था। इसे लेकर उनकी पत्नी का भाई यानी साला चमन नाराज था। चमन ने रंजिश रखते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2022 को गुरुग्राम के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम के बाहर खटाना की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

आरोपियों ने गोलियों से भूना

ऐसा कहा जाता है कि सुखबीर खटाना तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे। वह रिठोज से जिला परिषद चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी चमन ने बताया कि साल 2008 में सुखबीर ने उसकी बहन पुष्पा से प्रेम विवाह किया था, जिसकी रंजिश रखते हुए चमन ने वारदात को अंजाम दिया था।
ऐसा भी सामने आया था कि चमन ने हत्या कराने के इरादे से साल 2010-11 के दौरान कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला के संपर्क में आया था। जिसके बाद वह पपला गैंग के लिए काम करने लगा था।

आरोपियों ने की रेकी

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी चमन ने सुखबीर खटाना की 10 से ज्यादा बार रेकी करवाई थी। चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर खटाना पर एक दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। कोर्ट ने आज इस मामले में मुख्य आरोपी चमन उर्फ पवन, अंकुल, राहुल, दीपक उर्फ दीपू और अनुज को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं केस

पुलिस का कहना है कि आरोपी चमन के खिलाफ पहले भी कईं केस दर्ज है। साल 2011 में बादशाहपुर थाने में लड़ाई-झगड़े का केस, साल 2015 में महेंद्रगढ़ में हत्या का मुकदमा, 2016 में अवैध हथियार रखने का मामला 2019 में गैंगस्टर सुरेंद्र को मारने की साजिश और 2022 में सिविल लाइन थाने में हत्या जैसे मामले दर्ज हैं।

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