Manish Gurjar Murder Case: शराब कारोबारी हत्या मामले में 13 दोषी, उम्रकैद के साथ 50-50 हजार का लगा जुर्माना

13 Culptits life imprisonment in Manish Gurjar Murder Case
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मनीष गुर्जर हत्या मामले में 13 दोषियों को उम्रकैद।
Manish Gurjar Murder Case: गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या मामले में 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इन पर उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

Manish Gurjar Murder Case: हरियाणा के गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या मामले में 13 आरोपियों को सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया गया है। गुरुग्राम की एक अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या आपसी रंजिश के कारण की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान ने 13 आरोपियों कतो दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में लिप्त सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

बता दें कि 15 अक्टूबर 2016 को मनीष गुर्जर अपने एक साथी और ड्राइवर के साथ न्यू कॉलोनी मोड़ पर शराब के ठेके सेरुपए लेने गया था। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के दौरान मनीष का साथी और ड्राइवर घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में धीरे-धीरे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी सचिन उर्फ बिल्लू, राहुल पंडित, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा, दीपक, मोनू, दिनेश, गुरुग्राम निवासी रविकांत उर्फ विक्की, ब्रह्मप्रकाश, कुलदीप, लव शर्मा, जयबीर, झज्जर निवासी पवन कुमार, दिल्ली निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है।

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जांच की और इस हत्या मामले की जांच की। पुलिस ने गवाह और सबूत इकट्ठे किए। इसके आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में कई बार सुनवाई हुई और अंत में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान ने इस मामले में सवाह और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन दोषियों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।

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