Pollution: फरीदाबाद में कूड़ा जलाने वालों की खैर नहीं, प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन उठाएगा ये कदम

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फरीदाबाद में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Faridabad Burning Garbage: फरीदाबाद में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयारी की जा रही है।

Faridabad Burning Garbage: स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में कूड़े के ढेर जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ चालान काटा जाता था, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर में ग्रैप की पाबंदियों के अलावा दूसरे दिनों में भी कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से योजना तैयार की गई है।

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह की सहमति के बाद योजना को लागू किया जाएगा। शहर में इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति केवल ग्रैप के लागू होने के दौरान कूड़ा जलाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद प्रदूषण कम होगा और कूड़ा जलाने की घटनाओं में भी कमी आएगी।

इन इलाकों में जलता है ज्यादा कूड़ा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण होने की मुख्य वजह कूड़ा जलाना है। स्मार्ट सिटी में आगरा नहर की सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े के ढेर पाए गए हैं। बताया जाता है कि यहां हर दिन कूड़े के ढेर में आग लगी हुई पाई जाती है। कूड़े में आग लगने के कारण इससे निकलने वाले धुएं से आम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा बाटा फ्लाईओवर के नीचे, संजय कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, सरूरपुर, नंगला, बल्लभगढ़ समेत कई जगहों पर कबाड़ी देर रात कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं। धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन होती है, जो काफी हानिकारक होती हैं।

20 से ज्यादा लोगों का चालान
फरीदाबाद में ग्रैप को छोड़कर सामान्य दिनों में कूड़ा या फिर कोयले वाले तंदूर जलाने पर चालान किया जाता है। यह चालान निगम की टीम द्वारा किया जाता है। अगर कोई कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल निगम द्वारा कूड़ा जलाने और कोयले के तंदूर जलाने पर 20 से ज्यादा लोगों का चालान किया गया था। जबकि कूड़ा जलाने को लेकर 8 मामले दर्ज हुए थे।

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