Bulldozer Action: फरीदाबाद में 240 अवैध निर्माण ध्वस्त, वन विभाग ने खाली कराई 261 एकड़ जमीन

फरीदाबाद में 240 अवैध निर्माण तोड़े।
Faridabad Bulldozer Action: फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने अरावली में बने निर्माण को तोड़ने का पहले फेज का काम पूरा हो गया है। अब तक 240 इमारतों को तोड़ दिया गया है और 261 एकड़ जमीन खाली करवा ली गई है। इसे लेकर वन विभाग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
वन विभाग ने हरियाणा टूरिज्म और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को भी नोटिस जारी किया है। दोनों विभागों की ओर से जो निर्माण कार्य किए गए हैं, वे वन क्षेत्र में आ रहे हैं। वन विभाग को वन क्षेत्र विकसित करने के लिए फिर से जमीन दी जाएगी।
पहले फेज में इन अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई
अरावली में वन विभाग ने 4 गांव अनंगपुर, अनखीर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर में करीब 786.26 एकड़ में फैले कुल 6,793 निर्माण चिन्हित किया है। इन सभी निर्माणों को वन क्षेत्र की जमीन पर बनाया गया है। पहले फेज में विभाग की ओर से अनंगपुर गांव में 133, लक्कड़पुर खोरी में 59 और अनखीर में 49 इमारतों को ध्वस्त किया गया है। विभाग के मुताबिक इनमें, फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन और व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए बने निर्माण शामिल हैं।
HSVP वन विभाग को देगा जमीन
वन विभाग का कहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत निर्माणों को वैध कराने की प्रक्रिया HSVP पहले शुरु कर चुका है। क्योंकि HSVP की करीब 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन फॉरेस्ट एरिया में आती है। इस जमीन पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां बनी हुई हैं। इसके अलावा जिमखाना क्लब भी बना है। इन निर्माणों को फॉरेस्ट के दायरे से बाहर करने के लिए HSVP ने केंद्रीय एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेज मंत्रालय में आवेदन किया है। इस फैसले पर अभी विचार किया जा रहा है। इस फैसले के तहत HSVP पूरे एरिया के बदले वन विभाग को जमीन देगा, ताकि वन विभाग वन विकसित कर सकें। इस पर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग भी चल रही है।
हरियाणा टूरिज्म विभाग भी देगा जमीन
हरियाणा टूरिज्म के सूरजकुंड पर्यटन का परिसर भी फॉरेस्ट एरिया में आता है। ऐसे में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के साथ हरियाणा टूरिज्म के अधिकारियों की मीटिंग भी हो चुकी है। फॉरेस्ट एरिया में बने परिसर और होटल को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा टूरिज्म जल्द वन विभाग के साथ मिल कर रिपोर्ट तैयार करेगा।
रिपोर्ट से पता चलेगा कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट में आता है। इसे लेकर हरियाणा टूरिज्म वन विभाग को कहीं दूसरी जगह वन विकसित करने के लिए जमीन देगा। हरियाणा टूरिज्म ने अनखीर, लकड़पुर के 4.93 एकड़ जमीन पर 72 स्ट्रक्चर को बनाया गया है।
दूसरे फेज में इन पर होगी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि दूसरे फेज में मंदिर, गोशाला, आश्रम और तीसरे फेज में पुराने सरकारी निर्माण और चौथे फेज में शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है। वन विभाग के अधिकारियों की ओर से सरकार को कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहीं सरकार ने सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी को रिपोर्ट सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में करेगा, जिसमें सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा।
वन विभाग ने क्या कहा ?
वन विभाग गुरुग्राम डिवीजन के कंजरवेटर सुभाष यादव के मुताबिक अरावली में अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे फेज के लिए हरियाणा टूरिज्म और HSVP से चर्चा हो रही है। इन दोनों विभाग के निर्माण वन एरिया में आते हैं। यहां जो निमार्ण हैं, वो PLPA (पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम) से जुड़े हुए हैं।
