Vivah Shagun Yojna: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि में बढ़ोतरी, पिछड़े वर्ग के परिवारों को मिलेंगे 51 हजार रुपये

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि में बढ़ोतरी, पिछड़े वर्ग के परिवारों को मिलेंगे 51 हजार रुपये
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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना राशि में बढ़ोतरी हुई।

CM Vivah Shagun Yojna: हरियाणा सरकार पिछड़े वर्ग के परिवारों को बेटियों के शादी के लिए विवाह शगुन योजना के तहत राशि दी जाएगी। पहले योजना के तहत 41000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया है।

CM Vivah Shagun Yojna: हरियाणा सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन की राशि को बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले सरकार की ओर पिछड़े वर्ग के परिवारों को बेटी की शादी के लिए 41000 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पहले शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है।

योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन
जानकारी के मुताबिक, सैनी सरकार योजना के तहत पहले से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के योग्य परिवारों को 71,000 रुपये दे रही है। योग्य परिवार योजना लाभ लेने के लिए shadi.edisha.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों समेत पात्र परिवारों की बेटियों को मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा में सभी वर्गों के जोड़े जो तय अवधि के भीतर अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं,वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की होगी मदद
विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की सहायता करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी शादी के लिए और दिव्यांग जोड़ों को भी सरकार की ओरसे अब 51,000 रुपए की राशि कन्यादान के तौर पर दी जाएगी।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ ?
योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के योग्य परिवारों को भी 71,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के दूसरे विवाह करने पर 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगर नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

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