Chandigarh News: आठ साल की मासूम के साथ दरिंदगी, जमीन पर पटक कर मार डाला, अदालत ने दी फांसी की सजा

Haryana crime news
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चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार कर फांसी की सजा सुनाई है। पढ़िये पूरा मामला...

चंडीगढ़ जिला अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में यह पहला मामला है, जब किसी दुष्कर्म और हत्या के को फांसी की सुनाई गई है। पिछले साल पुलिस ने 40 वर्षीय गुड्डू के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 और 22 जनवरी 2024 की रात को एक डंपिग साइट के पास 8 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। उसके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले थे। पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध की पहचान हो गई।

पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर दबिश दी तो वह फरार मिला। सात दिन बाद पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में उसने बताया था कि वो अयोध्या में रहता था, वहां से चंडीगढ़ आकर हल्लोमाजरा में पीड़िता के पड़ोस में रहने लगा था। उसने उसे झांसा देकर बुलाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। आज चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना दी है।

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