चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला: 7वीं क्लास की स्टूडेंट से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

7वीं क्लास की स्टूडेंट से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
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Chandigarh Rape Case: चंडीगढ़ अदालत ने 7वीं क्लास की स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा राशि देने की सिफारिश की है।

Chandigarh Rape Case: चंडीगढ़ कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 12 साल की बच्ची के साथ जंगल में दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद बच्ची के परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्द करवाया था। इस मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने दो साल बाद पीड़ित बच्ची के हित में फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़ित बच्ची को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की है।

झंडा खरीदने गई थी बच्ची


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला 14 अगस्त 2023 का है। आरोपी की पहचान धनास के रहने वाले सुखविंदर सिंह के तौर पह हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती है। महिला ने बताया कि 14 अगस्त के दिन उसने अपनी बेटी को 100 रुपए दिए थे। उसी दिन सुबह पीड़िता सुबह करीब 7 बजे स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा खरीदने गई थी। लेकिन काफी देर तक जब पीड़िता घर नहीं लौटी तो महिला अपनी बेटी को तलाशते हुए धनास लेक की ओर चली गई। उस दौरान महिला ने देखा कि उसकी बेटी के साथ एक युवक उसका हाथ पकड़े खुड्डा लाहौरा से होते हुए धनास लेक की ओर आ रहा था। जब आरोपी ने महिला को आते देखा तो वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला द्वारा बेटी से लड़के को लेकर सवाल करने पर उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया।


आरोपी ने बच्ची से छीने थे पैसे


पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को बताया कि वह सुबह धार्मिक स्थान पर गई थी। उस दौरान वहां पर सुखविंदर आ गया और उसने जबरदस्ती बच्ची से 100 रुपए छीन लिए थे। बच्ची ने आरोप लगाया है कि सुखविंदर ने पहले 50 रुपए की शराब खरीदी और बाकी पैसे उसे लौटा दिए। इसके बाद सुखविंदर बच्ची को जबरन खुड्डा लाहौरा के जंगल में ले गया, जहां उसने पहले शराब पी और उसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।


बच्ची के बयान पर केस दर्ज


मामले के बारे में पता लगने के बाद महिला अपनी बेटी को लेकर सारंगपुर थाने आ गई और सुखविंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इस मामले में चंडीगढ़ अदालत ने पीड़ित बच्ची के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को आर्थिक दंड और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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