जरूरी खबर: हरियाणा में 9वीं से 12वीं के एनरोलमेंट की तारीख जारी, 20 दिसंबर तक आवेदन, विलंब शुल्क से बचें

हरियाणा में 9वीं से 12वीं के एनरोलमेंट तिथि जारी।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट फॉर्म भरने की आधिकारिक तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रो. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने सभी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
एनरोलमेंट शुल्क प्रति छात्र तय
• 8 दिसंबर से 20 दिसंबर- बिना विलंब शुल्क
• 21 दिसंबर से 28 दिसंबर- ₹300 विलंब शुल्क सहित
• 29 दिसंबर से 5 जनवरी- ₹1000 विलंब शुल्क सहित
हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट शुल्क ₹150 प्रति छात्र तय किया गया है, जबकि दूसरे राज्यों से आए विद्यार्थियों के लिए यह शुल्क ₹200 प्रति छात्र होगा।
एनरोलमेंट से जुड़े अनिवार्य शर्तें
• एकमुश्त शुल्क जमा : सभी छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न और शुल्क एक बार में (एकमुश्त) जमा किया जाए।
• ऑफलाइन फॉर्म अस्वीकार : निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
• दाखिला खारिज रजिस्टर : स्कूलों को दाखिला खारिज रजिस्टर में अंतिम छात्र के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
• प्रश्नपत्र शुल्क : कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए प्रश्नपत्र शुल्क ₹50 प्रति विद्यार्थी है। अंतिम तिथि के बाद यह शुल्क ₹1000 या अधिकारी की अनुमति अनुसार जमा होगा।
इन छात्रों को दोबारा एनरोलमेंट कराना जरूरी
• दोबारा रजिस्ट्रेशन जरूरी : जिन विद्यार्थियों का 9वीं में एनरोलमेंट पहले हो चुका है और उन्होंने 10वीं की परीक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की है, उन्हें 11वीं में दोबारा एनरोलमेंट नहीं कराना होगा। हालांकि, 11वीं में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों का पुनः रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसका शुल्क ₹100 है।
• अनुत्तीर्ण/दोबारा प्रवेश : कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में जो छात्र पहले एनरोल हो चुके हैं और अनुत्तीर्ण होने या दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश लेने के कारण दोबारा एनरोलमेंट की स्थिति में हैं, उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए भी ₹100 प्रति छात्र शुल्क लगेगा।
फॉर्म भरते समय इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य
• पहचान प्रमाण: विद्यार्थी और उनके पिता का आधार नंबर अनिवार्य है। पिता का आधार उपलब्ध न होने पर माता का आधार नंबर भरा जाएगा।
• APAR ID: इस बार फॉर्म में APAR ID भी दर्ज करनी होगी।
• फोटो: छात्रों की फोटो स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपलोड की जाए।
• अन्य राज्यों के छात्र: अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों की हस्ताक्षरित SLC/TC (स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र), और कक्षा 11वीं-12वीं में प्रवेश लेने वालों की 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है।
6 से 8 जनवरी तक होगा विवरण में सुधार
एनरोलमेंट फॉर्म अपलोड करने के बाद 6 से 8 जनवरी तक विवरण में सुधार (करेक्शन) किया जा सकता है। इसमें जन्मतिथि को छोड़कर पहली दो त्रुटियां बिना शुल्क के ठीक होंगी। दो से अधिक त्रुटियों पर ₹300 प्रति त्रुटि शुल्क लगेगा। इसके बाद, बोर्ड कार्यालय में मूल रिकॉर्ड के साथ ही ऑफलाइन सुधार किया जा सकेगा।
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