Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर नहीं होगा विवाद, सोसाइटीज के लिए बने सख्त नियम

Stray dogs cannot be fed at main gate of society
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प्रतीकात्मक तस्वीर

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज में अक्सर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद सामने आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं।

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज में आए दिन लोगों के बीच आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद होते रहते हैं। इसके चलते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अब सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब कोई भी शख्स सोसाइटी के मेन गेट, खेल मैदान और पब्लिक प्लेस पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता है। साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक टाइम और जगह फिक्स करनी होगी।

बता दें कि लोगों के बीच आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और स्थान को लेकर कई बार बहस हो जाती है, जो बड़े विवाद में बदल जाती है। इसी वजह से अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा अथॉरिटी की ओर से सोसाइटीज के RWA या AOA को सोसाइटी में आवारा कुत्तों की संख्या और खाना खिलाने के लिए चिह्नित की गईं जगह की जानकारी की रिपोर्ट एक महीने के अंदर सौंपने के लिए कहा है।

क्यों लिया गया ये फैसला?
आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सामने आ रहे विवादों की वजह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 24 अप्रैल 2025 को यह आदेश जारी किया। इसमें सोसाइटी के RWA/AOA के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गईं हैं। अथॉरिटी की ओर से साफ किया गया कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए कोई विशेष स्थान चुना जाए। जगह का निर्धारण खाना खिलाने वाले व्यक्तियों और सोसाइटी की AOA की सहमति से होगा, लेकिन ये स्थान सोसाइटी के एंट्री-एग्जिट गेट, सीढ़ियों और बच्चों के खेलने वाली जगहों के आसपास नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी होगी कि उस जगह पर गंदगी न हो।

अथॉरिटी की ओर से मांगी गई ये डिटेल
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी सोसाइटीज से कुछ जानकारी भी मांगी गईं हैं। इनमें सोसाइटी का नाम और एरिया, सोसाइटी में आवारा कुत्तों की संख्या और उन्हें खाना खिलाने के लिए चिह्नित स्थान, नसबंदी और वैक्सीनेशन की डिटेल्स शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट एक महीने के अंदर सौंपनी होगी।

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