Delhi High Court: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, अपमानजनक पोस्ट हटाने के आदेश

Lok Sabha Speaker Om Birla and his daughter Anjali Birla
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लोकसभी स्पीकर ओम बिरला और उनकी बेटी अंजलि बिरला

Delhi High Court: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनके बारे में सोशल मीडिया पर किए अपमानजनक पोस्ट्स के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ किए गए पोस्ट्स हटाने के आदेश दिए हैं।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपमानजनक पोस्ट्स हटाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के पक्ष में फैसला सुनाया है। अंजलि बिरला एक IRPS अधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई अपमानजनक पोस्ट किए गए थे, जिसको लेकर अंजलि ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजलि के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी अपमानजनक और झूठे पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर अंजलि के खिलाफ कुछ पोस्ट किए गए थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अंजलि ने UPSC एग्जाम अपने पिता की मदद से क्लियर किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने दिए ये आदेश

अंजलि बिरला ने गूगल और X समेत कई अज्ञात सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले यूजर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इस मामले में पिछले साल जुलाई में कोर्ट ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था। इसी मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बताया गया कि सोशल मीडिया पर 16 अपमानजनक पोस्ट में से 12 पोस्ट खुद ही हटा ली गई हैं, जबकि अन्य 4 पोस्ट को एक्स ने ब्लॉक कर दिया है।

इसके बाद कोर्ट ने बचे हुए पोस्ट को भी स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आगे चलकर फिर कभी इस तरह के अपमानजनक पोस्ट की जानकारी अंजलि की ओर से दी जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे तुरंत हटाना होगा। साथ ही कोर्ट ने गूगल को भी एक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

कुछ लोगों पर FIR दर्ज

अंजलि बिरला ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट से उनकी छवि खराब हो रही थी। इससे उनके सार्वजनिक पद पर भी असर पड़ रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत भी की है, जिसके बाद कुछ ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ 2023 की कई धाराओं समेत आईटी की धारा 66 (C) के तहत FIR दर्ज की गई है।

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