स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार को राहत नहीं, तीस हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Bibhav Kumar
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स्वाति मालीवाल केस।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Swati Maliwal case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को एक बार फिर से तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने बिभव कुमार को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले बिभव को चार दिन और फिर तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आज तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले बिभव की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।

18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी

बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। वे 13 मई को सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने सीएम आवास पर गई थी। इसी दौरान सीएम के पीए बिभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और गालियां दी। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था।

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AAP ने स्वाति को बताया बीजेपी का मोहरा

हालांकि, स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ने मोहरा बनाया है। इसलिए वे इस तरह के आरोप लगा रही हैं। हालांकि, स्वाति मालीवाल इन आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कई खुलकर बिभव कुमार को लेकर बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।

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