सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को दिया आदेश: इस गांव में होगा बुलडोजर एक्शन, कहा- अतिक्रमण की समस्या गंभीर

Supreme Court Orders for Encroachment in Delhi
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दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
Bulldozer Action in Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। डीडीए को निर्देश दिए गए हैं कि ओखला में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया जाए।

Bulldozer Action in Delhi: दिल्ली में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसको लेकर आए दिन बुलडोजर एक्शन होता है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि ओखला गांव में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुयान की पीठ द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। इस मामले में बेंच ने डीडीए को तीन महीने में अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।

डीडीए को नहीं सौंपी गई 3 बीघा और 8 बिस्वा जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल 3 बीघा और 8 बिस्वा जमीन, जो डीडीए को नहीं सौंपी गई। इसमें से 1 बीघा और 8 बिस्वा जमीन पीएम उदय योजना के दायरे में आती है। बाकी बची हुई जमीन क्षेत्रीय योजना के दायरे में आती है। अदालत ने कहा कि हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि 3 बीघा और 8 बिस्वा जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाए।

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कार्रवाई से पहले 15 दिनों का देना होगा नोटिस
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने और अतिक्रमण के खिलाफ दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होने के खिलाफ अवमानना पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन के निर्देश दिए हैं। हालांकि कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देना होगा।

अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त
बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी लगातार कार्रवाई करा रहे हैं। समय-समय पर सड़कों पर अवैध दुकानों और झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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(Deepika)

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