Delhi Excise Policy मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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समीर महेंद्रू को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ​साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को 14 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा है। जमानत के लिए पत्नी के बीमार होने का हवाला दिया था।

Delhi Excise Policy: दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केस में आरोपी समीर महेंद्रू को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने अपनी पत्नी की मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

समीर महेंद्रू के साथ सीएम ने की थी वीडियो कॉल पर बात

बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) 3 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने ED के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं, पिछले साल जनवरी में दिल्ली की एक कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि केजरीवाल ने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ एक वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे विजय नायर के साथ काम जारी रखने को कहा था। आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर खुद इस मामले में आरोपी हैं।

जानें कौन हैं समीर महेंद्रू

समीर महेंद्रू देश का जाना माना शराब कारोबारी है। इस समय वह इंडोस्पिरिट ग्रुप (Indospirit Group) का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2006 में महेंद्रू ने ही की थी। कंपनी का हेडक्वाटर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इंडोस्पिरिट को भारत में शराब और पेय पदार्थों का प्रमुख आयातक और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जाना जाता है। यानी समीर महेंद्रूर की कंपनी बाहर से शराब लाती है और देश में बेचती है।

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