MCOCA Case: नरेश बाल्यान समेत 4 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल, 2 मई को कोर्ट में होगी सुनवाई

MCOCA Case: दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान समेत 4 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इनमें नरेश बाल्यान के अलावा साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा शामिल हैं। इस मामले में कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इन सभी आरोपियों को मकोका मामले में दिसंबर 2024 में ही गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ जांच से संबंधित मकोका में गिरफ्तार किया गया है।
दिसंबर में गिरफ्तार हुए थे नरेश बाल्यान
पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को दिल्ली पुलिस ने पूर्व AAP विधायक महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत गिरफ्तार किया था। बता दें कि गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा एक व्यापारी से जबरन वसूली के मामले में नरेश बाल्यान का नाम सामने आया था। बता दें कि नरेश बाल्यान और कपिल सांगवान दोनों ही दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि कपिल सागंवान पिछले कई सालों से ब्रिटेन में रह रहा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नरेश बाल्यान ने कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया और कोर्ट में अर्जी लगाई कि मकोका (MCOCA) केस में बाल्यान की जमानत को रद्द किया जाए।
क्या है MCACO?
साल 1999 में महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना की गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) बनाया गया। इस कानून का मकसद है कि मुंबई में संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसना था। साल 2002 में इस कानून को दिल्ली में भी लागू किया गया, जिसे संगठित अपराध को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
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