Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में आज से लागू हुआ GRAP-3, जानें किन कामों पर लगी रोक, कौन सी गाड़ियों पर रहेगी पांबदी

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दिल्ली-एनसीआर में आज से लागू हुआ GRAP-3।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू हो गया है। आइए जानते है कि शुक्रवार को एक्यूआई कितना दर्ज किया गया है।

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में आज से ग्रुप 3 (GRAP-3) लागू हो गया है। जिसके चलते आज से कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं राजधानी में लगातार तीन दिन से हवा वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में है। शुक्रवार को भी एक्यूआई 409 दर्ज किया गया है। जिसकी वजह से दिल्ली गैस का चेंबर बनी हुई है और लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की मानें तो, दिल्ली में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता गंभीर रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 409 तक पहुंच गया है। जिसके चलते राजधानी धुंध में लिपटा हुई है, जिससे विजिबलिटी कम हो गई और यातायात और उड़ान संचालन दोनों बाधित हो गए है। दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से 21 में गंभीर AQI स्तर दर्ज किया गया, जबकि चार को 'गंभीर प्लस' के रूप में बांटा गया है। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 458, बवाना में एक्यूआई 458 , वजीरपुर में एक्यूआई 455 और रोहिणी में एक्यूआई 452 दर्ज किया गया है। जिसके चलते दिल्ली में ये इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषित है।

हालांकि, पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मुला है। गुरुवार को जहां AQI 432 था। उसके मुकाबले शुक्रवार को 409 दर्ज किया गया है। जैसे ही शहर लगातार तीसरे दिन गंभीर वायु प्रदूषण से घिरा तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया। अगर इसके बाद भी दिल्ली के हालात नहीं सुधरे तो ग्रेप IV को भी लागू किया जा सकता है।

जानें ग्रैप 3 लागू होने से क्या होगा बदलाव

दिल्ली के अलावा GRAP-3 गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में भी लागू रहेगा। इस दौरान बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इसके अलावा पांचवीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगेगी। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कंटिंग के कामों पर भी बैन लग गया है। सड़कों की साफ-सफाई के काम नहीं होंगे। जैसे झाड़ू लगाने पर रोक लगा दी गई है। बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे के परिवहन पर भी बैन लग गया है। जब तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू रहेगा। तब तक सड़क निर्माण और रिपेयरिंग के काम प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा ईंट की चिनाई के काम पर भी रोक लग गई है। ऐसे में कोई भी तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा।

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