Delhi High Court: कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत मामले में कोर्ट का आदेश, 4 मालिकों को मिली बेल

Delhi High Court Order on Old Rajinder Nagar 3 student death case
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में तीन की मौत मामले में दिया आदेश।
Delhi High Court: दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में 4 सह-मालिकों को बेल दे दी गई है।

Delhi High Court: दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव होने के कारण तीन आईएएस एस्पिरेंट्स की जान चली गई थी। ये मामला काफी चर्चाओं में भी रहा। आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने जेल में बंद 4 सह-मालिकों को जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने आरोपियों को आदेश दिया है कि वे मृतकों के परिजनों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे।

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 27 जुलाई की शाम को तेज बारिश के कारण गली का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया था। इससे छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। वहां पढ़ाई कर रहे छात्र वहां फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। 32 छात्र किसी तरह से बाहर निकल आए लेकिन तीन बच्चे वहां से निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई।

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इन तीन बच्चों की मौत की खबर सुनने के बाद पूरे देश में दहशत फैल गई क्योंकि आईएएस की तैयारी करने के लिए अधिकतर छात्र दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर और मुखर्जी नगर में तैयारी करने आते हैं। ऐसे में ये घटना हो जाना, कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करने लगा कि कोचिंग सेंटर किस पैमाने पर बनाए गए और कैसे चलाए जा रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं की गई।

छात्रों ने बताई आपबीती और आंखों देखी

जलभराव के दौरान अपनी जान बचाकर बाहर निकले छात्रों ने बताया कि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वहां से निकल पाना बेहद मुश्किल था। बाहर निकले छात्र कड़ी मशक्कत और एक दूसरे की मदद कर बाहर निकल सके लेकिन तीन छात्रों को वहां से निकाला नहीं जा सका, जिससे उनकी मौत हो गई। मरने वाले छात्रों में दो लड़कियां और एक लड़का शामिल था।

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