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Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने आप पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल, दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है।

Delhi High Court: देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, दंपति के खिलाफ सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है। जिस पर पीड़ित की अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट में नोटिस जारी किया है। 

बता दें यह मामला 2009 का है। जिसपर स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आप पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था। मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

आप विधायक अब्दुल रहमान पर 2009 से केस दर्ज 

सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी, 2009 का है। 5 फरवरी 2009 को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में सफल हुआ है। अदालत ने मामले में विधायक को आईपीसी की धारा 353/506 और 34 के आधार पर दोषी माना था। विधायक की पत्नी अस्मा पर धारा 332 के तहत आरोप सिद्ध हुए थे। 

बता दें मामले में कोई MLC और FIR में लिखे गए चश्मदीदों में से एक का भी बयान दर्ज नहीं कराया गया था। हालांकि बाद में अदालत ने प्रोबेशन पर विधायक को छोड़ दिया था। 

'आप' नेताओं पर शिकंजा जारी 

आप नेताओं पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। हाल ही में ओखला सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान से वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई थी। उनके ऊपर भी जांच एजेंसी की की तलवार लटकी हुई है। वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के घिरे हुए हैं।

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