Delhi Elections 2025: दिल्ली में 18 फरवरी से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, ये बड़ी वजह आई सामने

Delhi Assembly elections can be held before February 18
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दिल्ली विधानसभा चुनाव 18 फरवरी से पहले हो सकते हैं
दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होगा। उससे पहले ही दिल्ली में चुनाव कराए जा सकते हैं।

Delhi Elections 2025: अगले साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिलेगा। यह चुनाव कई मायनों में रोचक होने वाला है। हालांकि, अभी तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। खबरों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल 18 फरवरी से पहले करवाए जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले साल 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और यह चुनाव उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव होगा। जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उनके रिटायर होने से पहले ही दिल्ली में मतदान कराए जा सकते हैं।

6 से 10 जनवरी के बीच हो सकता है ऐलान

दरअसल, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 तक है, जिसके पहले ही विधानसभा के गठन के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 6 जनवरी को किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली का सीईओ ऑफिस तैयारियों में जुटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जनवरी में 6 से 10 तारीख के बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी राज्य की चुनावी प्रक्रिया के लिए कम से कम 35 दिन की जरूरत होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि केवल दिल्ली विधानसभा के चुनाव ही नहीं, बल्कि वोटों की गिनती भी 18 फरवरी से पहले ही कराई जा सकती है। हालांकि, इसका फैसला चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ही तय होगा।

दिसंबर महीने के आखिरी तक होगी मीटिंग

ऐसा माना जा रहा कि दिल्ली में चुनाव कराने से पहले चुनाव आयुक्त दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग इस महीने के आखिर में हो सकती है, जिसके बाद मतदान और वोटों की गिनती की तारीख की तारीख तय की जाएगी। किसी भी राज्य में चुनाव कराने से पहले आयोग को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या कानून व्यवस्था को देखते हुए राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं।

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