Excise Policy Case: 'अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा आतंकवादी जैसा व्यवहार', ED पर भड़कीं CM की पत्नी सुनीता

Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में दिल्ली सीएम की नियमित जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को प्रभावी नहीं माना जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। इस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
दरअसल, सुनीता केजरीवाल दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी के पानी के लिए चल रहे 'सत्याग्रह' अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुईं। यहां उन्होंने कहा कि कल ही (20 जून) को आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। सुबह ऑर्डर अपलोड होना था। ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। ये तो ऐसे हो गया है कि अरविंद केजरीवाल 'इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया'। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को भी छूट नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टे के लिए हाईकोर्ट जा रही है। अभी इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा।
देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ED किसी को छूट भी नहीं देना चाहती।
— AAP (@AamAadmiParty) June 21, 2024
ED अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के Most Wanted आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है।
अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश Upload भी नहीं हुआ था कि ED Stay लगवाने के लिए High Court पहुँच गई।
लेकिन अभी High… pic.twitter.com/gmxNjeR2Th
बता दें कि शराब नीति केस में गुरुवार यानी 21 जून को राउज एवेंन्यू कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की बेल के खिलाफ याचिका दायर की। जिसके बाद उनकी रिहाई रूक गई है। दिल्ली काईकोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तब तक निचली अदालत का फैसला नहीं माना जाएगा।
