Delhi Court: पति की हत्या में गिरफ्तार महिला एक दिन में रिहा, जानें पूरा मामला

दिल्ली कोर्ट ने एक ही दिन बाद महिला को किया रिहा।
Delhi Court: दिल्ली में एक महिला को उसके पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे एक ही दिन में रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति एनडीएमसी का क्लास-4 कर्मचारी था। महिला अपने एक पड़ोसी के साथ पति को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंची थी। महिला ने दावा किया कि उसके पति ने आत्महत्या की है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को एक महिला को कथित तौर पर उसके 45 वर्षीय पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में सोमवार को जानकारी दी गई कि महिला 6 जुलाई को अपने पड़ोसी के साथ पति का शव लोक नायक अस्पताल लेकर गई थी। महिला ने कहा कि उसके पति ने आत्महत्या की है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गला घोंटकर युवक की हत्या की गई।
मृतक के गले पर गर्दन को बांधने के निशान थे, जिसके कारण ये मौत आत्महत्या नहीं लग रही थी। उसी रात पुलिस ने मृतक के घर का मुआयना किया, जहां पर फांसी लगाने का कोई सामान या बांधे जाने वाला कपड़ा नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि युवक की मौत गला घोंटने के कारण सांस नली के फटने से हुई है। कोई व्यक्ति अकेले इस तरह मौत को अंजाम नहीं दे सकता। ऐसा करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है।
पुलिस ने पड़ोसियों और परिवार वालों से पूछताछ की, तो पता चला कि घटना वाली रात पड़ोस में एक पार्टी हुई थी। छानबीन में पता चला कि उस रात कोई संदिग्ध आदमी न घर में घुसा और न ही कोई घर से बाहर निकला। ऐसे में इस वारदात में मुख्य संदिग्ध मृतक के परिवार वाले ही थे।
पुलिस के अनुसार, जब उन्होंने मृतक के रिश्तेदारों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि युवक दशकों से अपनी पत्नी का शारीरिक शोषण करता था। वो नियमित रूप से अपने बच्चों के साथ मारपीट करता था। मृतक की मां ने भी बताया कि उनकी बहू घरेलू हिंसा का शिकार थी और युवक शराब के नशे में बच्चों के साथ भी मारपीट करता था।
इसके बाद मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर एक दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने महिला को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए महिला को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर महिला के खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
