Unnao Gang Rape: 'पीड़िता के वॉयस सैंपल की होगी जांच...,' उन्नाव गैंगरेप में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता के वॉयस सैंपल की जांच होगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Unnao Gang Rape Case: उन्नाव गैंगरेप केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत ने पीड़िता की आवाज के सैंपल की फॉरेंसिक जांच कराने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपी शुभम सिंह की ओर से दायर गई एप्लीकेशन के आधार पर दिया है। ऐसा सामने आया है कि शुभम सिंह, शशि सिंह का बेटा है, जिन्हें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी बताया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा पीड़िता के साथ किए गए रेप कांड से अलग है। आरोप लगा है कि सेंगर द्वारा रेप किए जाने के 1 हफ्ते बाद ही पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था, इसी गैंगरेप मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज मुरारी प्रसाद सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की आवाज का सैंपल लेना जरूरी है। ऐसे में पीड़िता को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना चाहिए। लेबोरेटरी में सैंपल का मिलान केस रिकॉर्ड का हिस्सा बने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से किया जाएगा।
आरोपी के वकील ने क्या कहा ?
वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी शुभम सिंह के वकीलों के तरफ से दलील दी गई कि पीड़िता ने यह कहने से मना कर दिया है कि, रिकॉर्ड की गई बातचीत में आवाज उसी की है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के दौरान इन रिकॉर्डिंग्स पर भरोसा जताया गया था। वकीलों ने कहा था कि इन रिकॉर्डिंग्स में ऐसे बयान सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने अपनी इच्छा से घर छोड़ा था।
वकीलों ने यह भी दलील दी कि पीड़िता के बयानों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच करने के लिए वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग में ऐसे तथ्य भी हो सकते हैं जो आरोपी के बचाव के लिए अहम हो। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 'फॉरेंसिक जांच की अनुमति केवल न्यायिक प्रक्रिया में मदद के लिए दी जा रही है।' जांच रिपोर्ट की कानूनी अहमियत और सबूत के तौर पर उसकी विश्वसनीयता का फैसला ट्रायल के उचित चरण में किया जाएगा।
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