Udaipur Files: उदयपुर फाइल्स के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कहा- 'थोड़ा इंतजार करें'

Supreme Court decision on Udaipur Files Film
X

उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

Udaipur Files: सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निर्माताओं को रिलीजिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जा सकेगा।

Udaipur Files: उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए फिल्म रिलीज पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में दखल देने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को केंद्र का फैसला आने तक के लिए इंतजार करने को कहा है। बता दें कि 21 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।

21 जुलाई तक के लिए लगी रोक

कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स - कन्हैया लाल टेलर मर्डर' फिल्म की रिलीज के पर 21 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की समिति से इस बारे में तुरंत फैसला लेने को कहा है। साथ ही उनसे ‘उदयपुर फाइल्स' फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से कहा है कि वे कन्हैया लाल हत्या मामले के आरोपी पक्ष की भी बात सुनें।

मामले में क्या बोले सुप्रीम कोर्ट?

हालांकि निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि वे इस फिल्म की रिलीज को लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे। इस मामले में अभी निर्माताओं को केंद्र सरकार की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर 2.30 पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी इस फिल्म को देखेंगे। इस दौरान सभी पक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया और विपक्षी वकील सैयद रिजवान ने बहस की।

फिल्म रिलीज को लेकर क्यों अटका मामला?

बता दें कि 2022 में राजस्थान के उदयपुर के एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या जिस समय हुई, तब पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला। इस हत्याकांड पर आधारित एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म के निर्माता अमित जॉनी हैं। इस फिल्म की रिलीज को लेकर मामला अटका हुआ है। इस फिल्म को लेकर हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल कर कहा कि फिल्म रिलीज होने से उसके ट्रायल पर असर पड़ेगा। इसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश दिया था।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story