Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर रोज शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली की नो एंट्री, जानें वजह

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यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नो एंट्री। 

Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर रोज शाम को 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।

Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे कारण बढ़ रहे हादसों को देखते हुए शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। अगर शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालन होता है, तो उन्हें क्रेन की मदद से खिंचवाकर नीचे उतार दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा द्वारा इसे लेकर जानकारी दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा ने कहा कि मथुरा में हुए सड़क हादसे के बाद कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर अक्सर ट्रैक्टर और ट्रॉली की वजह से हादसे होते हैं। यह धीमी गति से चलने वाले वाहन हैं,, जो पूरी तरह से ओवरलोड होते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉली में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती जिसकी वजह से पीछे से स्पीड में आ रहे ड्राइवरों को यह देख नहीं पाते, और एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क हादसे हो जाते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को टोल बूथ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर 50 मीटर से कम दृश्यता पर गाड़ियों को रोककर निकालने का नियम लागू कर दिया गया है। बीते दिन यानी रविवार को एक्सप्रेसवे पर कॉनवॉय के तहत गाड़ियों को गुजारा गया था।

स्पीड लिमिट भी तय

गौतमबुद्ध नगर में ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए जिले की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट को पहले ही कम कर दिया गया है। बदली गई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्की गाड़ियों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं गर्मियों के दिनों में एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।

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