Chaitanyananda Case: चैतन्यानंद को दिल्ली के कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत खारिज

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चैतन्यानंद को दिल्ली कोर्ट में नहीं मिली राहत।

Chaitanyananda Case: दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने चैतन्यानंद को अग्रिम जमानत देने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानें कोर्ट ने क्या कहा...

Chaitanyananda Case: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के प्रमुख रहे स्वामी चैतन्यानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बाबा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच चैतन्यानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने कोर्ट में धोखाधड़ी और ट्रस्ट की जमीन हड़पने के मामले में याचिका लगाई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चैत्यानंद की अग्रिम जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चैतन्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होने का दावा किया था।

दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध

चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी चैतन्यानंद खुद को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रतिनिधि बताता रहा है। उसकी कार पर फर्जी यूएन नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने दावा किया यह धोखाधड़ी और गुमराह करने का मामला है।

किस मामले में जमानत की मांग?

बता दें कि चैतन्यानंद पिछले 1 महीने से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ 15 से ज्यादा छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में चैतन्यानंद ने जमानत की मांग नहीं है। दरअसल, यह मामला धोखाधड़ी का है। आरोप है कि चैतन्यानंद ने एक संस्थान के खाते से अवैध रूप से 60 लाख रुपये निकाले हैं। इसके अलावा उसके पास दो पासपोर्ट भी हैं। वहीं, चैतन्यानंद की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वह निर्दोष हैं। इतना ही नहीं आरोपी ने दावा किया कि पुलिस मामले की जानकारी मीडिया को लीक करके केस को सनसनीखेज बना रही है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, स्वामी चैतन्यानंद पर वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की जमीन ट्रस्ट बनाकर हड़पने का आरोप है। इस मामले में चैतन्यानंद ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की। कोर्ट में चैतन्यानंद की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। वकील ने दलील दी कि न तो जमीन बेची गई है और न ही कोई सेल डीड हुई है। वकील ने दावा किया कि ट्रस्ट को सभी नियमों ट्रस्ट को नियमों के तहत ही चलाया जा रहा है। वकील ने कहा कि यह ट्रस्ट 15 साल से काम कर रहा है। जब स्वामी चैतन्यानंद ट्रस्ट में आए, तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। वकील का कहना है कि चैतन्यानंद पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है।

वहीं, पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि रिकवर करना है। इसके लिए आरोपी को 10 अलग-अलग जगहों पर ले जाना है, जिससे राशि बरामद की जा सके। पुलिस ने बताया कि जुलाई से अभी तक 60 लाख रुपये निकाले गए हैं। पुलिस का कहना है कि 2010 से अभी तक लगभग 20 करोड़ रुपये किसी दूसरे ट्रस्ट में ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले यह पैसा श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट में जाता था।

चैतन्यानंद के वकील ने दावा किया कि शिकायतकर्ता मुरली और उसके साथी ट्रस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने साजिश रची है। वकील का कहना है कि 19 सितंबर को चैतन्यानंद दिल्ली से बाहर थे। इसी दौरान उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। इनमें सिविल के साथ ही आपराधिक केस भी कराए गए, जिससे स्वामी को गिरफ्तार किया जा सके।

यौन शोषण का भी मामला

ट्रस्ट के साथ धोखाधड़ी के अलावा बाबा चैतन्यानंद पर इंस्टीट्यूट की छात्राओं से छेड़छाड़ की भी आरोप है। 15 से ज्यादा छात्राओं ने स्वामी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी उन्हें अश्लील मैसेज करता था और कमरे पर बुलाता था। इस गंदे काम में इंस्टीट्यूट की वॉर्डन भी उसका सहयोग करती थी।

ये सभी पीड़ित छात्राएं शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजीडीएम (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) कोर्स कर रही थीं। आश्रम प्रशासन ने आरोपी को तुरंत पद से हटा दिया है। इस मामले में 4 अगस्त को वसंत कुंज (नॉर्थ) थाने में शिकायत मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी फरार चल रहा है।

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