दिल्ली दंगा 2020: सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर कल करेगा सुनवाई

Delhi riots 2020
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सुप्रीम कोर्ट कल उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट साल 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को 22 सितंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में 'षड्यंत्रकारी' हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यूएपीए मामला खारिज होने की थी उम्मीद

बता दें कि उमर खालिद ने दिल्ली की एक कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का मामला खारिज हो जाएगा। दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने ठोस सबूत पेश करने की बजाए उनकी गिरफ्तारी के करीब एक साल बाद दर्ज गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। खालिद के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष रखी थी।

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