Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 'सुपरटेक फ्लैट बायर्स' के हित में सुनाया बड़ा फैसला, NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड की 16 लंबित आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर सुनाया फैसला।  

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड की 16 लंबित आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है, पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर समेत दूसरे एरिया में सुपरटेक लिमिटेड की 16 लंबित आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश को बरकरार रखा है। NCLAT के आदेश में परियोजनाओं को सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को सौंपने की परमिशन दी गई थी।

कोर्ट के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन घर खरीददारों के लिए होगा जो, 2010-2012 के बीच शुरू हुई इन परियोजना में निवेश कर चुके हैं। यह वो लोग है, जो पिछले 12-15 सालों से अपने घरों का कब्जा और निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 16 परियोजनाओं में करीब 50,000 आवासीय यूनिट्स शामिल हैं, जिससे करीब 50,000-51,000 परिवार प्रभावित हुए थे।

कोर्ट ने NBCC से क्या कहा ?

कोर्ट ने NBCC से कहा है कि वह 3 साल की तय समय-सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा करे। इस आदेश से करीब 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है, जो एक दशक से ज़्यादा समय से पज़ेशन का इंतज़ार कर रहे थे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुपरटेक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में नाकाम रहा है और कंपनी पर फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं।

इसे देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश को बरकरार रखा, जिसने समय पर काम पूरा करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट्स को NBCC को ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसका आदेश फाइनल और मानने वाला है, इसके अलावा कोई भी कोर्ट या फोरम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को लागू करने में किसी तरह की कोई दखल नहीं देगा।

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