Indigo Crisis: 'हम एयरलाइन नहीं चला सकते...,' इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

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इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। 

Indigo Crisis: इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला सरकार देख रही है। यहां पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलीलें दी हैं।

Indigo Crisis: इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द होने और लेट होने की वजह से लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले पर आज 8 दिसंबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि ये बात सही है कि लाखों यात्री परेशान हुए हैं, बहुत लोगों के जरूरी काम छूट गए, लेकिन सरकार इस मामले को देख रही है और उन्हें संभालने दें।

याचिका में क्या कहा गया ?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, वे इस बात से सहमत है कि फ्लाइट कैंसिल होने के चलते कई यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़े। वकील नरेंद्र मिश्रा इंडिगो फ्लाइट्स संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करते हुए उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग उठाई थी।

याचिका में उन्होंने कहा था कि, ' 2500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई, देश भर के सारे एयरपोर्ट प्रभावित हुए, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।' याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हम एयरलाइन नहीं चला सकते। भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। समय पर कार्रवाई की गई है।'

आज भी फ्लाइट्स कैंसिल

इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने की समस्या आज भी देखने को मिली है। विमानन कंपनी ने सोमवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे से 127 उड़ानें रद्द कर दीं। बताया जा रहा है कि इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से रवाना होने वाली 62 उड़ानें और यहां पहुंचने वाली 65 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है।

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