Supreme Court: चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, दिल्ली पुलिस को दिए ये आदेश

Supreme Court Strict on Chandni Chowk Illegal Construction
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court: दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर अलग-अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण को लेकर भी सख्त आदेश सुनाया है।

Supreme Court: दिल्ली का चांदनी चौक इलाका तंग गलियों और खाने से लेकर कपड़ा खरीदारों तक की भीड़ के लिए जाना जाता है। इस भीड़भाड़ वाले इलाके में अवैध निर्माण पर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति चांदनी चौक में अवैध रूप से एक ईंट भी लगाता दिख जाए, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।

'अवैध निर्माण वाली प्रोपर्टी को सील करें'

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस डॉएस जेटली व अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कहीं अवैध अवैध निर्माण होता दिख जाए, तो उस प्रोपर्टी को सील कर दिया जाए।

'अवैध निर्माण करने वालों को गिरफ्तार कर लें'

जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप लोग हर दिन पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। अगर इस दौरान आपको कोई अवैध तरीके से ईंट लगाता हुआ भी दिख जाए, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर धोखाधड़ी की जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे।

बेंच ने दिल्ली पुलिस को दिए ये निर्देश

बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर को पेट्रोलिंग के लिए चांदनी चौक में टीम तैनात की जानी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एमसीडी की तरफ से जो भी ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जाते हैं और उन पर कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं लगाया गया है, तो उनका अनुपालन करते हुए ध्वस्तीकरण किया जाए। जिन जगहों पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उन सभी प्रोपर्टी को सील किया जाए। इसके लिए लोकल डीसीपी को अनुपालन रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए।

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