Supreme Court: दिल्ली के चांदनी चौक में 70 दुकानें होंगी सील, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Delhi News Hindi
X

सुप्रीम कोर्ट ने 70 दुकानों पर सीलिंग का आदेश दिया। 

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक की 70 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चांदनी चौक की 70 दुकानों को सील किया जाए। बताया जा रहा है कि ये सभी दुकानें कटरा नील, गली घंटेश्वर जैसे एरिया में है। इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निचली अदालतों से मिले स्टे आदेश 31 दिसंबर तक की वैध माना जाएगा।

ऐसे में दुकानदारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, दुकानदार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की ओर से पहले इन दुकानों को सीलिंग का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन निचली अदालतों ने इसे लेकर स्टे का आदेश दिया था, जिसके चलते सीलिंग की कार्रवाई को रोक दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने MCD से रिपोर्ट मांगी
जानकारी के मुताबिक, चांदनी चौक के तीन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में MCD से रिपोर्ट मांगी है, ताकि पता लगाया जा सके कि जिन संपत्तियों को नोटिस दिया गया है, क्या वे शुरू से व्यावसायिक श्रेणी में हैं, या बाद में उन्हें गैर आवासीय में बदलाव करने की परमिशन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने का समय दिया है। इसके बाद तय किया जाएगा कि चांदनी चौक की 70 दुकानें सील की जाएंगी या नहीं।

MCD पर क्या आरोप लगा ?
इस मामले को लेकर प्रतिवादी ने MCD पर भी आरोप लगाया है कि MCD के नियमों के मुताबिक उन्होंने कन्वर्जन के नियम का पालन किया है। सीलिंग के केस में प्रतिवादी विजय कुमार ढींगरा के बेटे वकुल ढींगरा के मुताबिक MCD ने उनसे आवासीय संपत्ति को व्यावसायिक में बदलने के लिए कन्वर्जन शुल्क ले लिया है, इसके बावजूद भी सीलिंग का नोटिस जारी किया गया है, जिसकी वजह से 70 दुकानों पर सीलिंग की तलवार लटक गई है।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story